झज्जर, 02 फ़रवरी (हि.स.)। जिला के गांव गंगड़वा के सरपंच को पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई जिला अदालत द्वारा एक आपराधिक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के कारण की गई है।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने सोमवार को बादली खंड के ग्राम गंगड़वा की पंचायत के सरपंच जितेन्द्र कुमार को पद से हटा दिया है। बादली के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जितेन्द्र कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए जिला अदालत झज्जर द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त दोष सिद्धि के आधार पर उन्हें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 के अंतर्गत सरपंच पद पर बने रहने के लिए अयोग्य पाया गया।
उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जितेन्द्र कुमार को सरपंच पद से हटाने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही बादली के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत से संबंधित सभी अभिलेख, धनराशि व चल-अचल संपत्ति को ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच के सुपुर्द करवाना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज
