जयपुर, 10 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने शहर के अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्किल व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व बडे समारोहों के आयोजनों पर रोक बरकरार रखते हुए इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन इलाकों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और ट्रैफिक के नियमन से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश फिलहाल प्रभावी रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह संबंधित क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रित करने या जरूरी प्रतिबंध के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत आठ सप्ताह में नया वैधानिक आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश प्रशासक रिटायर जस्टिस सुदर्शन कुमार मिश्रा व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। इन याचिकाओं में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

प्रशासक व एसएमएस इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राज्य सरकार ने एक परिपत्र निकालकर इन जगहों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और वह मौजूदा व्यवस्था को बहाल रखना चाहते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व नए कानूनी प्रावधानों के अनुसार वैधानिक आदेश जारी कर सकती है। गौरतलब है कि 5 सितम्बर 2018 को अमरूदों का बाग, जनपथ में एक बड़ी सभा के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया था। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए रैली, सभा, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक
