कानपुर, 11 मार्च (हि.स.)। जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो स्थानों से 49 एलपीजी सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया है। दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को जिलापूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में बुधवार को ग्वालटोली क्षेत्र में इकबाल पुत्र सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी की गई। मौके से घरेलू और कमर्शियल श्रेणी के कुल 46 गैस सिलेंडर, छह रिफिलर और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ। जांच के दौरान गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला फेथफुलगंज स्थित पानी टंकी के पास इमरान नामक व्यक्ति की दुकान की जांच की गई। यहां से तीन एलपीजी सिलेंडर (दो खाली और एक भरा), रिफिलिंग उपकरण तथा नोजल बरामद हुए। इस मामले में भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 11 मार्च को कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम की लैंडलाइन और व्हाट्सएप के माध्यम से कुल 101 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 शिकायतों का उसी दिन निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के नौ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और 18 पूर्ति निरीक्षकों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की निगरानी के लिए लगाया गया है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप
