भुवनेश्वर, 30 जनवरी (हि.स.)। ओडिशा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में बिना तंबाकू या निकोटीन वाले पान मसाला उत्पादों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हाल ही में तंबाकू संबंधी उत्पादों पर जारी अधिसूचना के बाद उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है।

विभाग ने सीटी एवं जीएसटी आयुक्त तथा वित्त विभाग को संबोधित एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की। स्वास्थ्य सचिव अस्वथी एस. ने कहा कि सरकार द्वारा जारी प्रतिबंध केवल उन उत्पादों पर लागू है जिनमें तंबाकू या निकोटीन शामिल है।
21 जनवरी 2026 की अधिसूचना का हवाला देते हुए विभाग ने दोहराया कि यह प्रतिबंध सिर्फ तंबाकू या निकोटीन युक्त उत्पादों तक सीमित है। इन तत्वों से मुक्त पान मसाला का निर्माण, बिक्री और वितरण ओडिशा में कानूनी रूप से जारी रहेगा।
स्वास्थ्य विभाग ने यह स्पष्टीकरण तब जारी किया जब हितधारकों और प्रवर्तन एजेंसियों ने अधिसूचना की व्याख्या को लेकर चिंता जताई। कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए विभाग ने सभी संबंधित प्राधिकरणों को अपनी स्थिति औपचारिक रूप से अवगत कराया है, ताकि एक समान समझ सुनिश्चित हो सके।
स्पष्टीकरण पत्र की एक प्रति गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी भेजी गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार प्रवर्तन स्तर पर किसी भी गलतफहमी को रोकना चाहती है।
अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य तंबाकू आधारित उत्पादों जो गंभीर जनस्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं और बिना तंबाकू वाले पान मसाला के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना है। इस स्पष्टीकरण से राज्य में केवल गैर-तंबाकू पान मसाला के कारोबार से जुड़े व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो
