– मतदाता सूची पुनरीक्षण पर डीएम की बैठक, 15.67 लाख मतदाताओं के आंकड़े साझा

मीरजापुर, 11 मार्च (हि.स.)। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण प्रक्रिया की प्रगति और इससे जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद मीरजापुर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 15,67,539 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें 8,55,675 पुरुष, 7,11,825 महिला तथा 39 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दावा एवं आपत्ति अवधि 6 जनवरी से 6 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई थी। इस अवधि में नागरिकों से प्राप्त आवेदनों तथा गणना चरण में मिलान न कराने वाले मतदाताओं और तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस जारी कर 6 जनवरी से 27 मार्च 2026 तक सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 3,24,498 नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 3,23,236 नोटिसों का वितरण (99.61 प्रतिशत) हो चुका है। वहीं 11 मार्च 2026 तक 3,19,021 मामलों (98.31 प्रतिशत) की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान फार्म-6 के 84,032, फार्म-7 के 3,842 तथा फार्म-8 के 16,353 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं 28 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक कुल फार्म-6 के 1,18,448, फार्म-7 के 4,252 और फार्म-8 के 21,520 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिया कि सुनवाई के लिए आने वाले मतदाताओं या उनके प्रतिनिधियों को हरसंभव सहायता दी जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और कम से कम समय में प्रक्रिया पूरी हो सके। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई मतदाता स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप से अधिकृत कर सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए मतदान केंद्रों पर भी सुनवाई की व्यवस्था की गई है। बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें कम दूरी तय करनी पड़ रही है और अधिक संख्या में मतदाता सुनवाई में शामिल हो रहे हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची से बिना नोटिस दिए और सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत आदेश पारित किए बिना किसी भी मतदाता का नाम हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो 27 मार्च 2026 तक सुनवाई में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने पर तत्काल समाधान कराया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा
