मुरादाबाद, 03 अप्रैल (हि.स.)। मुरादाबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने आज यूपी प्रथमा बैंक की जनपद संभल की बाराही शाखा पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि ग्राहक की एफडी के 5 लाख रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे और क्षतिपूर्ति व व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी ग्राहक को दिए जाएं।

जनपद संभल के बाराही गांव निवासी रामौतार ने मुरादाबाद के जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम में अपने अधिवक्ता के जरिए वाद दायर कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 18 जुलाई 2022 को यू पी प्रथमा बैंक की बाराही (जिला संभल) शाखा में पांच लाख की एफ डी बनवाई थी। बैंक मैनेजर ने धनराशि लेकर रसीद जारी कर दी थी। उनका दावा है कि शाखा प्रबंधक ने जमा रसीद का दो वार नवीनीकरण भी कराया था।
1 अप्रैल 2023 को उपभोक्ता ने जब धनराशि ब्याज सहित वापस मांगी तो बैंक अधिकारियों ने जमा धनराशि देने से इन्कार कर दिया और बताया कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत जमा रसीद का कोई विवरण बैंक शाखा में नहीं है। उपभोक्ता ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वादी के अधिवक्ता अंकित आग्रवाल एडवोकेट ने बताया की जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम में वाद की सुनवाई के दौरान बैंक द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत जमा रसीद बैंक के सिस्टम में नहीं हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल
