बरेली, 18 मार्च (हि.स.) । परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के मूल और अस्थायी पते के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में पंजीकृत एक स्लीपर बस को सीज कर दिया गया। जांच में बस पर नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद संबंधित HSRP निर्माता/विक्रेता के खिलाफ एक लाख रुपये का चालान किया गया, जबकि वाहन पर कुल 1.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह कार्रवाई फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा ठिरिया के पास बरेली-रामपुर हाईवे पर चेकिंग के दौरान की गई। परिवहन विभाग की टीम ने गोरखपुर से देहरादून के बीच संचालित इस बस को रोककर दस्तावेजों और फिटमेंट की जांच की। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। वाहन पर लगी HSRP निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई और वह अधिकृत निर्माता द्वारा जारी नहीं थी।
अधिकारियों के अनुसार, वाहन स्वामी HSRP निर्माता या विक्रेता की सटीक जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा सका। इसके अलावा बस बिना प्रभावी परमिट के चलाई जा रही थी, जो मोटरयान अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इन सभी आरोपों के आधार पर कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया गया।
परिवहन विभाग ने बताया कि मोटरयान अधिनियम की धारा 39 और नियम 50 के तहत HSRP लगाना अनिवार्य है। वहीं केंद्रीय मोटरयान नियमावली के तहत इसे एक ‘क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट’ माना गया है। ऐसे में नकली या मानक के विपरीत HSRP का निर्माण, बिक्री या उपयोग गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) की धारा 182A(3) के तहत इस तरह के मामलों में एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य सरकार ने भी इसे प्रशमनीय अपराध के रूप में अधिसूचित किया है। जांच में यह भी सामने आया कि बस का संचालन परमिट की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था।
आरटीओ प्रवर्तन प्रणव झा ने बताया कि नकली HSRP लगाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद गंभीर मामला है। ऐसे प्लेट वाहन की पहचान प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जिससे अपराध की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी इस तरह के उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। नकली HSRP बनाने और लगाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / देश दीपक गंगवार
