धमतरी, 09 फ़रवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा 20 फरवरी से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (कक्षा 10वीं व 12 वीं) की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। परीक्षा में अब केवल 10 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन शहर में बज रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों और धुमाल पार्टियों का शोर छात्रों की पढ़ाई में गंभीर बाधा बन रहा है।

बोर्ड परीक्षा को देखते हुए धमतरी जिले में कोलाहल अधिनियम लागू है, जिसके अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद शहर के विभिन्न इलाकों में दिन और रात, नियमों की अनदेखी करते हुए तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग खुलेआम किया जा रहा है। विवाह एवं अन्य सामाजिक आयोजनों में नियमों को ताक पर रखकर तेज शोर फैलाया जा रहा है। तेज आवाज के कारण बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कक्षा दसवीं के छात्र लक्ष्मण प्रसाद, भूषण वर्मा और रोहित साहू ने बताया कि लगातार शोर के कारण पढ़ाई में एकाग्रता बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने शोरगुल पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है।
आमापारा निवासी राजकुमार साहू ने कहा कि दिन हो या रात, शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तेज शोर आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में भी भारी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं रामपुर वार्ड के राजू साहू, जयकुमार वर्मा, दानीटोला वार्ड के बंशी धीवर एवं वार्ड के राकेश साहू ने बताया कि वे इस वर्ष कक्षा 12 वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इन दिनों शहर में शोरगुल के कारण पढ़ाई करना कठिन हो गया है। उन्होंने तेज आवाज करने वाले यंत्रों को जब्त करने की मांग की है।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि अभी तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से अत्यधिक शोर की कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिले में कोलाहल पर पूर्ण प्रतिबंध
जिले की सीमा अंतर्गत ध्वनि विस्तारक एवं प्रसारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। एसडीएम की लिखित अनुमति के बिना किसी भी थाना क्षेत्र में लाउडस्पीकर, एम्प्लीफायर, रेडियो एवं टेप रिकार्डर को तेज आवाज में बजाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा
