जम्मू, 14 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय ने केंद्र शासित प्रदेश में लघु खनिज रियायत नियमों के तहत लाइसेंस की शर्तों के कथित उल्लंघन के आरोप में नौ खनिज डीलर लाइसेंस (एमडीएल) निलंबित कर दिए हैं।

भूविज्ञान एवं खनन निदेशक एस.पी. रुकवाल, केएएस द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई जम्मू मंडल में खनिज डीलर लाइसेंसों की निगरानी और विनियमन के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टों के बाद की गई है। आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस मूल रूप से जम्मू और कश्मीर लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिज परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए लघु खनिजों और खनिज उत्पादों के भंडारण, बिक्री या पेशकश के लिए व्यक्तियों और फर्मों को दिए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि समिति की जांच के आधार पर जम्मू और सांबा सहित कई जिलों के डीलरों के लाइसेंस एक महीने के लिए या रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों को ठीक किए जाने और अनुपालन सुनिश्चित होने तक निलंबित कर दिए गए हैं।
निलंबित लाइसेंस धारकों में महावीर मिनरल्स, बाबा केमिकल्स, हर्षित मगोत्रा, जोगिंदर सिंह, राहिल चौधरी, दिग्विजय सिंह, आशा देवी, रमन चौधरी और शाम लाल मगोत्रा जैसी फर्म और व्यक्ति शामिल हैं। विभाग ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में खनिज व्यापार गतिविधियों के प्रभावी विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता
