– छापे में काटने के लिए लाए गए बछड़े, मांस सहित धारदार हथियार बरामद

उज्जैन, 16 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर के पास चल रहे एक अवैध कत्लखाने का खुलासा हुआ है। महाकाल थाना पुलिस ने यहां छापा कार्रवाई कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर मौके से पाड़े का मांस व औजार जब्त किए हैं।
पुलिस ने गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोट मोहल्ला में हाजी मुस्तकीम और उसका भाई वसीम बम्बइया अपने मकान के नीचे वाले कमरे में अवैध रूप से मवेशी काट रहे हैं। दोनों आरोपित पहले भी मांस बेचने के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने अवैध कत्लखाने पर दबिश देकर जिन्दा गाय के बछड़े सहित मौके से भारी मात्रा में मांस, धारदार हथियार और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा बरामद किया है। इसमें गोपनीय तरीके से जांच कर रही थी।
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। मकान के अंदर प्रवेश करने पर पुलिस को कटे हुए मांस के टुकड़े, खून के निशान और पशु कटाई में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार मिले। आरोपी पाड़ों का मांस बेचने की तैयारी में थे। बता दें कि धार्मिक नगरी होने के कारण उज्जैन में बूचड़खाने पर पूर्णत: प्रतिबंध है। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। तलाशी के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में मांस, कुल्हाड़ी, अन्य औजार और वजन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जब्त किया गया।
कमरे में तीन मवेशियों को क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बांधकर रखा गया था, जिन्हें काटने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से मांस तौलने का डिजिटल कांटा, लोहे की तराजू-बाट और लोहे का बक्का और छुरी भी जब्त की गई है। पुलिस ने मामले में हाजी मुस्तकीम और वसीम बम्बईया के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
इन धाराओं में केस दर्ज
आरोपितों के खिलाफ पशु क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ), मप्र कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 11 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से जब्त मवेशी को थाने परिसर में बांधकर उनके चारे की व्यवस्था की है। जल्द ही इन्हें गौशाला भेज दिया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
