जयपुर, 14 मार्च (हि.स.)। रेल दावा अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ में शनिवार को लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें वादकारियों को त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करने हेतु मामलों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया गया।

इस लोक अदालत में जी. एस. हीरा, सदस्य (तकनीकी), राजीव जैन, सदस्य (न्यायिक), महेश चंद जेवलिया, प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण, जयपुर, अधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत में कुल 17 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से 16 मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया गया।
इन मामलों में मृत्यु एवं घायल दोनों प्रकार के दावे शामिल थे। लोक अदालत में कुल एक करोड उन्नीस लाख चालीस हजार रुपये की राशि 6% ब्याज सहित स्वीकृत की गई, जिससे अनेक प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत मिली। रेल दावा अधिकरण, जयपुर पीठ, रेल दुर्घटनाओं एवं असामयिक घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र एवं प्रभावी राहत प्रदान करने के अपने दायित्व के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। लोक अदालत का सफल आयोजन इस प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है।
—————
हिन्दुस्थान समाचार / राजीव
