अवनीश मेहरा, डेहरी-ऑन-सोन। वाहन और इसकी खरीद बिक्री से जुड़े नियमों की अवहेलना भारी पड़ सकती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अब किसी भी सुरत में वाहन फिटनेस और गाडियों की खरीद बिक्री कर ऑनर दस्तावेज स्थानांतरण के लिए वाहन का सत्यापन कराना भी अनिवार्य किया जा चुका है। वगैर वाहन के भौतिक सत्यापन के कागजों पर नाम स्थानांतरण व फिटनेस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। इसकी जानकारी मोटरयान निरीक्षक राकेश रंजन ने दी। उन्होंने बताया कि पहले वाहन फिटनेस के लिए लोग वाहन के दस्तावेज लेकर कार्यालय में आया करते थे और इससे संबंधित शुल्क जमा करने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाता था। लेकिन अब इसके लिए वाहन के साथ निर्धारित दिन मंगलवार और गुरुवार को सूअरा मैदान में ऐसे वाहन मालिकों की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। वहां मौजूद रहने वाले परिवहन विभाग के पदाधिकारी वाहन के फिटनेस की जांच वाहन चलवा कर करेंगे। दस्तावेज के सही तरीके से जांच के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब वाहन मालिकों को ऑनर बुक सहित अन्य दस्तावेज लेकर ट्रांसफर के लिए वाहन लेकर परिवहन विभाग के द्वारा निर्धारित जगह पर पहुंचना पड़ेगा।