पलामू. कोरोना के संक्रमण को पूर्णतया नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है. इस दौरान जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों को सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 4:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गई है.
जारी किए गए निर्देश के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह के 6 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी रहेगा. इस दौरान फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद सामग्री की दुकाने बंद रहेंगी. सिर्फ दूध की दुकानें तथा स्वास्थ्य से संबंधित दवा दूकान, जांच घर इत्यादि खुले रहेंगे.
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन ने जिले वासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि शनिवार शाम 4:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे के बीच में सिर्फ दूध की दुकानें, दवा की दुकानें/ स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
उन्होंने कहा कि सब्जी, फल, किराना, मिठाई आदि खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी. उन्होंने कहा कि उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और संस्थाओं के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.