हैदरनगर. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार ने हैदरनगर थाना में अनुज्ञप्ति संख्या 01/2020 के जनवितरण प्रणाली विक्रेता अरविंद कुमार के खिलाफ हैदरनगर थाना में मामला दर्ज कराया है। थाना को आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिये गए आवेदन में कहा गया है कि पीडीएस दुकानदार अरविंद कुमार ने उपभोक्ताओं को दो माह का राशन उपलब्ध नही कराया है। जिससे एक पखवारा पूर्व ग्रामीणों ने दुकानदार अरविंद के खिलाफ जमकर हंगामा किया था।
उसके बाद हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण के निर्देश पर एक जांच टीम गठित कर जांच कराया गया था। जिसमें सत्य पाया गया कि दुकानदार ने तीन माह का राशन उपभोक्ताओं के बीच नही वितरण किया गया। जांच के दौरान अरविंद कुमार के दुकान में मात्र एक माह का राशन उपलब्ध था। जिसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में दुकान को शील कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन सौंपा गया। जांच प्रतिवेदन के बाद उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद आपूर्ति पदाधिकारी ने अनुज्ञप्ति संख्या 1/2020 के विक्रेता अरविंद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
ये भी पढ़ें: प्री ओन्ड कार के बिक्रेता रंजन ब्रदर्स को मिली बड़ी उपलब्धि, महिन्द्रा फाइनेंस ने माना पसंदीदा भागीदार
आवेदन में मई 2021 में चावल का उठाव 120 क्विंटल व गेहूं 174 क्विंटल जबकि जून माह का उठाव 112 क्विंटल व गेहूं 69 क्विंटल की पुष्टि की गई है। उन्होंने थाना में दिए गए आवेदन को अविलंब मामला दर्ज कर करवाई करने की मांग की गई है।