हुसैनाबाद. नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराये भवन निर्माण कराने वालों की अब खैर नहीं है। बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण कराते पकडे जाने पर कानूनी कार्वाई की जायेगी।इस संबध में हुसैनाबाद एसडीओ सह नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण ने कहा कि झारखंड नगरपालिका संहिता 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य आवासीय भवन,शैक्षणिक भवन,संस्थागत भवन,व्यवसायिक , व्यपारिक भवन,औद्योगिक एवं भंडारण भवन आदि का नक्शा पास कराना अनिवार्य है।
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उन्होंने कहा कि इस प्रकार का निर्माण कार्य नक्शा पास कराने के उपरांत ही करें, अन्यथा नियम का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति पर झारखंड अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कारवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जानकारी के लिए नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।साथ ही उन्होंने इस कार्य मे नगर पंचायत वासियों से सहयोग की अपील की है।