सासाराम. यौन शोषण में दोषी पाए गए एक पिता को अपर जिला जज छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो आशुतोष कुमार की अदालत ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र निवासी पिता को रिश्तों को कलंकित करने वाला बता बच्चियों की सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की है।
कोर्ट ने पीडि़ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उचित स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु पांच लाख रुपये की राशि देने का आदेश जारी किया है। विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया कि पीडि़ता नाबालिग थी और उसका पिता आपराधिक प्रवृति का है। वह नशे में बेटी को मोबाइल फोन से अश्लील तस्वीरें दिखाकर उसका यौन शोषण करता था।
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प्राथमिकी के अनुसार, 24 जुलाई 2019 को बच्ची घर में अपने भाई के साथ थी। पिता ने बेटे को बाहर भेज दिया और बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब मां घर आई तब उसने पिता की करतूत के बारे में बताया। ट्रायल के दौरान चिकित्सक व आइओ सहित कुल छह लोगों की गवाही हुई। कोर्ट ने पिता को पाक्सो अधिनियम की धारा 10 व आइपीसी की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।