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KB News > समाचार > क्षेत्रीय > फैसला: ये अदालत दोषी को हत्या का अभियुक्त मानते हुए…!
क्षेत्रीयसमाचार

फैसला: ये अदालत दोषी को हत्या का अभियुक्त मानते हुए…!

GOVINDA MISHRA
Last updated: 2021/09/10 at 6:48 PM
GOVINDA MISHRA  - Founder Published September 10, 2021
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सासाराम (रोहतास) दस साल पुर्व के हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे पंद्रह बी के राय की अदालत ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त बालमित्र कुमार निवासी कवई, दावथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त अभियुक्त पर दस साल पूर्व अपने हीं गांव के सोलह वर्षीय किशोर अधिश्वर कुमार की अपने मित्र के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप था। मामले की प्राथमिकी मृतक किशोर के पिता विजय कुमार सिंह ने दावथ थाना कांड संख्या 48/12 में दर्ज कराई थी। मामले का ट्रायल उक्त कोर्ट में सत्र वाद संख्या 263/17 में चल रहा है। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार रमन ने बताया की दावथ थाना के कवई गांव में दस साल पुर्व 16 नवंबर 2011 को दिन के 12 बजे उक्त अभियुक्त अपने साथी के साथ मिलकर अधिश्वर को मोटरसाइकिल से कहीं ले गये। रात्रि तक जब अधिश्वर घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश करने लगे। इसी क्रम में जब परिजन अभियुक्त के घर गये तो उसने अधिश्वर को कहीं और जाने की बात बतायी। अनुसंधान के क्रम में घटना के लगभग तीन माह बाद जब पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ करने लगी तब अभियुक्त ने अधिश्वर की हत्या करने की बात कुबुल की जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने सासाराम से सटे ताराचंडी मंदिर के उपरी पहाङी से एक नरमुंड एवं फुलपैंट व शर्ट बरामद किया। परिजनों की शिनाख्त के बाद इस मामले का खुलासा हो सका। न्यायालय द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास, भादवि की धारा 201 में पांच वर्ष, भादवि की धारा 364 में दस वर्ष एवं कुल तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

GOVINDA MISHRA

Proud IIMCIAN. Exploring World through Opinions, News & Views. Interested in Politics, International Relation & Diplomacy.

TAGGED: Bihar News, dehri news, rohtas news, sasaram news
GOVINDA MISHRA September 10, 2021 September 10, 2021
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