
हत्या मामले में पुर्व विधायक दम्पति को आजीवन कारावास की स
सासाराम (रोहतास) बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 तेन्दुनी में पांच साल पुर्व हुए हत्या से जुङे एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे तीन सह विशेष न्यायाधीश जनप्रतिनिधि राजेश कुमार बच्चन की अदालत ने मामले में दोषी पाये बिक्रमगंज एवं काराकाट के पुर्व विधायक सुर्यदेव सिंह एवं उनकी पत्नी कुसुम देवी को साठ साठ हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई।बिक्रमगंज थाना कांड संख्या 84/2017 में दर्ज उक्त मामले का ट्रायल सत्र वाद संख्या 309/2017 में चल रहा था।उक्त मामले के अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह ने बताया की इस मामले की प्राथमिकी आरोपी विधायक सुर्यदेव सिंह के भतीजा मुन्ना कुमार निवासी वार्ड संख्या 2 तेन्दुनी ने बिक्रमगंज थाना में दर्ज कराई थी।दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उक्त घटना पांच साल पुर्व 2 अप्रैल 2017 को बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में घटी थी जहां पुर्व के जमीनी विवाद को लेकर पुर्व विधायक सुरजदेव सिंह ने अपनी पत्नी कुसुम देवी के ललकारने पर अपने सहयोगियों के साथ हथियार से लैस होकर दिन के ग्यारह बजे अपने भतीजा एवं उनके परिवारजनो पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे।इस घटना में सूचक के भाई सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसमें एक घायल साहेला खातून की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी।कोर्ट ने उक्त मामले में विधायक दंपत्ति के अलावा मामले के अन्य पांच नामजद अभियुक्तों बिट्टू सिंह, सत्यनारायण सिंह, संजय सिंह, त्रिशूलधारी एवं राधा किशुन दूबे को साक्ष्य के आभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है।बताते चलें कि अभियुक्त राधा किशन दूबे की ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो गयी थी।
पति की हत्या मामले में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
सासाराम (रोहतास) पत्नी के अवैध संबंध के विरोध करने पर पत्नी द्वारा पति की नृशंस हत्या करने से जुङे पांच साल पुराने एक मामले में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे सोलह सुनील कुमार के न्यायालय ने आरोपी पत्नी को दस दस हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इस मामले में कोर्ट ने जिवती देवी निवासी उगहनी,चेनारी को उक्त सजा सुनाई है।मामले की प्राथमिकी चेनारी थाना कांड संख्या 21/2027 में दर्ज हुई थी जिसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 116/17 में चल रहा था।मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक राम अयोध्या सिंह ने बताया की उक्त घटना 25 जनवरी 2017 को रात्रि 9:30 बजे उगहनी गांव में घटी थी जहां आरोपिता पत्नी के अवैध संबंध के विरोध करने पर गुस्साई पत्नी ने अपने पति विजय मुसहर की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी।मामले की प्राथमिकी मृतक के पिता रामदयाल मुसहर ने चेनारी थाना में दर्ज कराई थी।
