
पटना : पटना हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारियों (एपीओ) के 553 पदों पर 6 माह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को दिया है। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर चयन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पीबी बैजंत्री और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने BPSC के चेयरमैन की ओर से दायर एलपीए पर सुनवाई के बाद अर्जी को ख़ारिज करते हुए यह आदेश दिया। गौरतलब है कि सहायक अभियोजन अधिकारियों के 553 पदों पर बहाली के लिए 19 हजार 201 उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा दी थी, जिसमें से 3995 को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य घोषित किया गया था। हाईकोर्ट में केस लंबित रहने के कारण BPSC ने मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की। इस संबंध में कोर्ट ने BPSC को तत्काल कदम उठाने और मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवारों का संशोधित परिणाम 2007 के संकल्प को लागू करते हुए बिना किसी देरी के प्रकाशित करने का आदेश दिया। साथ ही 6 माह के अंदर चयन प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है।