
करीमगंज (असम) 23 फरवरी (हि.स.)। करीमगंज जिलाधिकारी ने जिला में भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर कुछ पाबंदियां लागू की है। आदेश में कहा गया है कि जिला में कानून व्यवस्था बाधित होने की संभावना है। साथ ही जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध सामानों की तस्करी की भी संभावना है, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, इस आशंका को देखते हुए और ऐसी अवैध गतिविधियों का तुरंत मुकाबला करने के लिए, करीमगंज जिलाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
इस प्रतिबंध के मुताबिक करीमगंज जिला में भारत-बांग्लादेश सीमा के 500 मीटर के दायरे में सूर्यास्त से सूर्योदय तक कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसके अलावा, सूर्यास्त से सूर्योदय तक कुशियारा नदी और करीमगंज जिला की सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ के किनारे कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है।इस बीच, कोई भी व्यक्ति संबंधित अंचल अधिकारी की अनुमति और जिलाधिकारी और बीएसएफ अधिकारियों की अनुमति के बिना कुशियारा नदी में मछली पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार की नाव का संचालन नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पांच किमी के क्षेत्र में सूर्यास्त से सूर्योदय तक चीनी, चावल, आटा, आटा, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नमक आदि के साथ किसी भी प्रकार का वाहन, ठेला, रिक्शा या अन्य कोई साधन नहीं ले जा सकता है।
करीमगंज जिला में भारत-बांग्लादेश सीमा के तटीय क्षेत्र से लगा हुआ है। इसमें करीमगंज, बदरपुर, नीलामबाजार, पाथरकांदी के अंचल अधिकारी यदि आवश्यक हो तो अपने नियत क्षेत्रों में आवाजाही की अनुमति देंगे, लेकिन स्थानीय आपूर्ति अधिकारी से विशेष कारणों, समय, स्थान आदि का सत्यापन करने के बाद जिलाधिकारी और कमांडेंट को एक प्रति उपलब्ध करायी जाएगी। यह आदेश सीमा ड्यूटी पर तैनात राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जनहित में जारी यह आदेश करीमगंज जिला में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा।