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क्षेत्रीयसमाचार

डालमियानगर के क्वार्टर खाली करने के आदेश के बाद मची खलबली

GOVINDA MISHRA
Last updated: 2023/03/19 at 4:41 AM
GOVINDA MISHRA  - Founder Published March 19, 2023
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डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। समापन में चल रहे रोहतास उद्योग समूह के क्वार्टरों को खाली करने का निर्देश मिलने के बाद हड़कंप मचा है। परिसमापक ने 1471 क्वार्टरों को एक माह में खाली करने का निर्देश दिया है। आदेश कंपनी जज के द्वारा दिया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट के 10 दिसंबर 2022 के आलोक में शासकीय समापक (लिक्विडेटर) के द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। क्वार्टर खाली कर शासकीय समापक को हैंड ओवर करने का निर्देश दिया गया है। क्वार्टर में पूर्व कर्मचारियों के अलावे नन एम्पलाई व्यक्तियों का भी नाम दर्ज है। इसके अलावा वो क्वार्टर भी शामिल हैं जिनका नियमित किराए का भुगतान हो रहा है। इसमें वैसे चार क्वार्टर का नाम भी दर्ज है जिन्हें कोर्ट ने आवंटित किया है।

डबल बेंच में जिनका मामला चल रहा है उन्हें मिली राहत
इस लिस्ट में 30 लोगों का नाम नहीं है। यह मामला डबल बेंच में चल रहा है जो पेंडिंग है। । इस पर अंतिम निर्णय 30 जून तक न्यायालय का आदेश आने के बाद की प्रक्रिया करने के बाद की संभावित है। पटना मूल अधिकार क्षेत्र के उच्च न्यायालय में मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ( परिसमापन में ) के मामले में, 1984 की कंपनी याचिका संख्या- 03 ,कंपनी के क्वार्टर ( परिसमापन में) के कब्जे की सूचना, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 10।11।2022 के आदेश के अनुसार (आदेश दिनांक 17।11।2022 द्वारा संशोधित किया गया था) और दिनांक 23।02।2023 को नोटिस दिया गया है इसके द्वारा मैसर्स के क्वार्टर के निवासियों को नोटिस दिया गया है।
सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकेंगे कब्जाधारी:
आदेश में कहा गया है कि रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (परिसमापन में ) इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 1 महीने की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय, पटना से जुड़े आधिकारिक परिसमापक को क्वार्टरों को कब्जा लेने और सौंपने का काम करेगी। प्रत्येक रहने वाले के नाम के सामने क्वार्टरों की संख्या और प्रकार का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास संपत्ति के कब्जे या दावे के संबंध में किसी भी मुकदमे या आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा। कंपनी न्यायालय द्वारा पिछले 10 नवंबर को सभी क्वार्टरों का मामला निष्पादन किया गया जिसमें मुख्य मुद्दा कर्मचारी गिरजानंद सिंह व गया प्रसाद शर्मा भूतपूर्व कर्मचारियों का था जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भूतपूर्व कर्मचारियों का उचित दर पर जिन क्वार्टरों में वे रह रहे हैं उन क्वार्टरों को खरीदने का निर्देश न्यायालय द्वारा 2004 के आदेश के तहत दिया गया जिसमें सभी कर्मचारियों से ऑफर मांगा गया था।

 

क्वार्टरों की संख्या एवं स्थिति:
साल 1921 में रोहतास उद्योग समूह की स्थापना हुई थी। 2600 क्वार्टरों का निर्माण साल 1930 में किया गया था। फिलहाल परिसमापन में चल रहे उद्योग समूह परिसर में में 1900 से ज्यादा क्वार्टर है। जिसमें डैमेज क्वार्टरों की संख्या करीब 600 है। , कोर्ट ने 2005 में 35 और जून 2022 में 37 क्वार्टर सील किए थे। जबकि 70 क्वार्टर में कंपनी ने ताला बंद कर रखा है।

GOVINDA MISHRA

Proud IIMCIAN. Exploring World through Opinions, News & Views. Interested in Politics, International Relation & Diplomacy.

TAGGED: dalmianagar, dalmianagar news, dehri news, rohtas news
GOVINDA MISHRA March 19, 2023 March 19, 2023
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