
अविनाश कुमार, सासाराम। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका को सासाराम के कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत ने सोमवार को उनके जमानत की अर्जी को खारिज किया है। 29 अप्रैल को पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में विधायक द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। लेकिन आज कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। इस मामले में रोहतास पुलिस ने धारा- 302 भी संकलित करने के लिए कोर्ट से निवेदन किया था। जिसके बाद धारा 302 को भी उसी मामले में समाहित कर लिया गया। ऐसे में अब पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें वरीय कोर्ट के शरण में जाना होगा। बता दें कि इसी मामले में पहले के कई अभियुक्तों को जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब जबकि धारा 302 समाहित कर दिया गया है, तो जिन जिन लोगों का इस मामले में जमानत हो चुका है।उन आरोपियों के जमानत को रद्द करने के लिए भी अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को आवेदन दिया है।