
डेहरी ऑन सोन। सासाराम के माननीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सात ने विक्रमगंज थाना कांड संख्या 26/ 2022, 25/ 2022 धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त सोनू कुमार ग्राम भरौना थाना बिक्रमगंज को उसके द्वारा कारित अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास तथा ₹100000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। यह जानकारी एसपी विनीत कुमार ने दी।