डिजिटल टीम, पटना. स्कूलों और कॉलेजो में बिहार के कई जिलो के छात्र समय से नहीं पहुंच रहे हैं। अटेंडेस भी काफी कम रहती है। स्नातक की पढ़ाई करने वाले सिर्फ फॉर्म भरकर कोरम पूरा करते हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर सचिव केके पाठक को लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 बजे से शाम के चार बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर जिला प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा गया है। बिहार के 38 जिलों के डीएम को लिखे पत्र में यह साफ किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में स्कूल के घंटों में कोचिंग संस्थानों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाए। अधिकारियों का मानना है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूलों में इन्हीं कोचिंग संस्थानों के कारण छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत काफी कम है। जिला प्रशासन को इस संबंध में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जो 7 अगस्त तक जारी रहेगा। जिसके बाद 8 अगस्त से 16 अगस्त तक कोचिंग संस्थानों के निदेशको के साथ बैठक कर इसे लागू कराने का निर्देश दिया गया है। निर्देश का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। विभागीय अधिकारियों का यह भी मानना है कि कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कोचिंग संचालन के कारण बच्चे कॉलेज और स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। साफ किया गया है कि बिहार में कोचिंग संस्थान एक्ट 2020 लागू है। जिसका पालन नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति में अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।