
देवा कुमार, डिजिटल डेस्क, डेहरी ऑन-सोन। स्मार्ट प्री-पेड मीटर पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा आठ तक जवाब राज्य में प्री-पेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए लोगों को बाध्य किये जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आठ सितंबर तक जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायधीश के विनोद चंद्रन और न्यायधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ में चंद्रकिशोर पाराशर द्वारा दयार लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने की वजह से उपभोक्ताओंको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिस्टम में बिजली का बिल भी अधिक आ जाता है. कुछ उपभोक्ताओं द्वारा इस बात की शिकायत किये जाने पर इसका निवारण भी नहीं किया गया। यचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह का यह भी कहना था कि बिजलीकनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ता के शिकायत को दुर किया जाना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई आठ सिंतबर को की जाएगी।