
डिजिटल टीम, भभुआ. भभुआ सिविल कोर्ट के पास्को कोर्ट के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय कि अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और बलात्कार के आरोपी राम निवास राम को 20 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का लगा अर्थण्ड। मामला चांद थाना क्षेत्र में एक साल पहले हुआ था जब नाबालिग छात्रा स्कूल नामांकन के लिए अपने दादा के साथ गई थी. जब दादा उसे बाजार में बैठकर बैंक पैसे निकालने चले गए तो युवक राम निवास राम पहुँचा और बोला कि तुम्हारे दादा बैंक में बुलाए है और उसे ऑटो में जबरन बैठकर मोहनिया लेकर चला गया जहाँ उसके साथ बलात्कार किया. घटना के बाद छात्रा किसी तरह अपने घर पहुँची जहाँ अपने परिजनों ने सारी घटना बताई उसके बाद परिजनों ने उसे लेकर भभुआ महिला थाना पहुँच कर प्राथमिकी दर्ज कराई तो तत्काल पुलिस ने आरोपी को चांद बाजार से गिरफ्तार किया।
कैसे हुई थी दिन दहाड़े घटना
जब छात्रा स्कूल में नामांकन कराने दादा के साथ पहुँची तो नामांकन के बाद उसके दादा ने बाजार में बैठकर बैंक पैसे निकालने चले गए उसी समय आरोपी राम निवास राम जा पहुँचा और बोला कि तुम्हारे दादा तुम्हे बुला रहे है,छात्रा दादा का नाम सुनते ही उस युवक के साथ चल पड़ी उसके बाद युवक ने उसे जबरन ऑटो में बैठकर मोहनिया लाया जहाँ उसके साथ बलात्कार किया और उसे छोड़ कर भाग निकला,छात्रा रोते हुए अपने घर पहुँची जहा अपने परिजनों को सारी घटना बताई,उसके बाद परिजनों ने भभुआ महिला थाने में मामला दर्ज करा कर कार्रवाई किया।
क्या बोले सरकारी वकील
भभुआ कोर्ट के सरकारी वकील शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि एक साल पहले भभुआ महिला थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमे नाबालिग छात्रा को स्कूल में नामंकन के दौरान उसे अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया,जब कि छात्रा का दादा उसके साथ गए थे स्कूल पर स्कूल कार्य के बाद उसे बाजार में बैठकर बैंक चले गए उसी समय युवक ने छात्रा को बोला कि तुम्हारे दादा बुला रहे है उसके बाद ऑटो से उसे मोहनिया ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया,आरोपी को पुलिस चांद बाजार से गिरफ्तार किया आरोपी एक वर्ष तीन माह से भभुआ मंडल कारा में बंद है ।आज भभुआ सिविल कोर्ट के पास्को के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 20 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपया का जुर्माना लगा है।