
परिवहन- सचिव संजय कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देश के बाद भी राज्य भर में 20 लाख से
अधिक ऐसी पुरानी गाड़ियां सड़को पर दौड़ रही हैं, जिसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
(एचएसआरपी) नहीं लगा है। खास बता यह है कि जिलों में इनके ऊपर जुर्माना भी नहीं लग
रहा है और न ही पुरानी गाड़ियों के चालक नंबर प्लेट लगा रहे है. विभाग के मुताबिक एक अप्रेल
2019 से पहले की सभी गाड़ियां पुरानी मानी गयी हैं, जिन पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है.
वहीं 30 हजार से अधिक पुरानी गाड़ी मालिकों ने नंबर बनाकर लगाया नहीं है। जिसके बाद विभागीय आदेश पर नंबर को संबंधित डिटीओ को भेजा गया है, ताकी वहां से वैसे लोग अपना
नंबर ले सकें। विभाग के मुताबिक अगर पुरानी गाड़ी मालिकों ने हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
नहीं लगया, तो उन्हें कई मामलों में बड़ी परेशानी होगी. वैसी गाड़ियों का आरसी नहीं निकल पायेगा,
फिटनेस नहीं बन पायेगा, गाड़ी बेच नहीं पायेंगे और जब गाड़ी को बिहार से बाहर लेकर जाना होगा,तो एपी नहीं हो पायेगा.वहीं पकड़े जाने पर 500 से दो हजार तक का जुर्माना देना होगा।