
* 13 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
सासाराम (रोहतास) व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय द्वारा राजपुर थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुए 17 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म मामले सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राजपुर थाना क्षेत्र के वरुणा डीहरी निवासी मुन्ना कहार उर्फ तेतर कहार को मामले में दोषी पाया है। राजपुर थाना में पोक्सो अधिनियम के तहत उक्त मामला 4 साल पूर्व 8 में 2019 को दर्ज हुई थी। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि घटना तिथि को अभियुक्त अपने जीजा के घर गया हुआ था। जहां जहां रात्रि में जीजा की 17 वर्षीया नाबालिग बहन को छत पर अकेले पाकर उसको चाकू का भय दिखाकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल आठ गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाया है। कोर्ट अब इस मामले में आगामी 13 सितंबर को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी।