सासाराम-न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अपर जिला जज तीन धीरेंद्र मिश्र की अदालत ने सासाराम रेल थानाध्यक्ष पर 10 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने इस बावत डीएम को पत्र जारी किया है। डीएम को भेजे पत्र में कोर्ट ने कहा है कि उक्त धनराशि को उपेक्षा बरतने वाले वर्तमान रेल थानाध्यक्ष से राजस्व बकाया की भांति वसूली कर पीड़ीत प्रतिकर योजना के नियमित जिला विधिक सेवा सेवा प्राधिकार सासाराम में जमा कराकर अगली तिथि तक न्यायालय को अवगत कराएंगे। साथ ही कोर्ट ने रेल एसपी पटना को निर्देश दिया है कि किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी से वारंट का निष्पादन कराकर आरोपित को अगली तिथि पर निश्चित रुप से कराएंगे। कोर्ट ने सासाराम रेल थाना कांड संख्या 11/2020 केआरोपितों विकास कुमार शुक्ला,रामानंद शुक्ला, सोनू शुक्ला, तीनों आशुपुर दानापुर पटना व सोनू पटेल मथानी टॉल थाना मालसलामी पटना सिटी जिला पटना की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी अधिपत्र पुर्व में निर्गत किया गया था । बावजूद इसके आरोपितों को गिरफ्तार कर पेश किया गया और न नहीं अधिपत्र का निष्पादन प्रतिवेदन पेश किया गया।