पटना- राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर कहा है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सुप्रीम कोट में इस आशय की स्पेशल अपील याचिका दायर की है। राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आड़े आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद ही बीएड डिग्रीवाले आवेंदको को भी प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा है कि बीएड डीग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति नहीं हो प्राथमिक शिक्षकों के
लिए डीएलएड की डीग्री अनिवार्य होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया था कि एक लाख 70 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डीग्रीधारी को योग्य नहीं माना जाएगा। इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी। राज्य में बीएड डीग्रीधारियों की सख्या करीब चार लाख है. जबकि डीएलएड डीग्रीधारियों की संख्या एक लाख से कम है. ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में अधिकतर सख्या बीएड डीग्रीधारियों की रही है।