By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
KB NewsKB News
Notification Show More
Aa
  • होम
  • समाचार
    • अंतराष्ट्रीय
    • क्षेत्रीय
    • राष्ट्रीय
  • विचार
    • अध्यात्म
    • कला
    • ज्योतिष
    • धर्म
    • परिचर्चा
    • समकालीन
    • संस्कृति
    • साहित्य
  • फोटो गैलरी
  • वीडियो
  • फैक्ट चेक
  • संपर्क
  • ई पेपर
Reading: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या व रेप के मामले में 40 साल बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय शख्‍स को दी जमानत
Share
Aa
KB NewsKB News
Search
  • होम
  • समाचार
    • अंतराष्ट्रीय
    • क्षेत्रीय
    • राष्ट्रीय
  • विचार
    • अध्यात्म
    • कला
    • ज्योतिष
    • धर्म
    • परिचर्चा
    • समकालीन
    • संस्कृति
    • साहित्य
  • फोटो गैलरी
  • वीडियो
  • फैक्ट चेक
  • संपर्क
  • ई पेपर
Have an existing account? Sign In
Follow US
KB News > समाचार > राष्ट्रीय > सुप्रीम कोर्ट ने हत्या व रेप के मामले में 40 साल बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय शख्‍स को दी जमानत
राष्ट्रीयसमाचार

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या व रेप के मामले में 40 साल बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय शख्‍स को दी जमानत

GOVINDA MISHRA
Last updated: 2023/09/29 at 5:17 AM
GOVINDA MISHRA  - Founder Published September 29, 2023
Share
SHARE

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या व रेप के मामले में 40 साल बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय शख्‍स को जमानत दे दी है। 1983 में हुई वारदात के मामले में शख्‍स को 40 साल बाद दोषी ठहराया गया था।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या व रेप के मामले में 40 साल बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय शख्‍स को जमानत दे दी है। 1983 में हुई वारदात के मामले में शख्‍स को 40 साल बाद दोषी ठहराया गया था।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मुकदमे के निपटारे में देरी को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग शख्‍स को जमानत दे दी। घटना वर्ष 1983 की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपनी उम्र को देखते हुए शख्‍स जमानत बढ़ाए जाने का हकदार है, जब तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील का अंतिम निपटारा न हो जाए।

पीठ ने कहा कि आम तौर पर, शीर्ष अदालत को किसी भी मामले का फैसला करने के लिए समय-सीमा तय करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश जारी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुकदमे में 40 साल की देरी को देखते हुए, उसने “उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस मामले को बारी से पहले प्राथमिकता दे।” अपील का निपटान कानून के अनुसार किया जाए।”

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करनी चाहिए और “अपील के शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालय के साथ सहयोग करना चाहिए।” कोर्ट ने कहा कि “अपीलकर्ता की ओर से डिफ़ॉल्ट के कारण अपील की सुनवाई में देरी होती है, तो प्रतिवादी (पुलिस) के लिए जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने का विकल्‍प खुला होगा।”

अपीलकर्ता को 40 साल बाद इस साल अप्रैल में दोषी ठहराया गया था। वह मुकदमे की पूरी अवधि के दौरान जमानत पर बाहर रहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस साल मई में अपने फैसले में “रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और अपराध की गंभीरता” के मद्देनजर अपीलकर्ता की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था।

 

 

GOVINDA MISHRA

Proud IIMCIAN. Exploring World through Opinions, News & Views. Interested in Politics, International Relation & Diplomacy.

TAGGED: superim court, superime court news
GOVINDA MISHRA September 29, 2023 September 29, 2023
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Happy0
Love0
Surprise0
Cry0
Angry0
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

रालोमो “संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार”महारैली को लेकर हुई बैठक
क्षेत्रीय समाचार
पाकिस्तान को भारत की सख्त चेतावनी-संघर्ष विराम तोड़ा तो देंगे तगड़ा जवाब
राष्ट्रीय
प्राईवेट स्कूलों से बेहतर कर रहे है सरकारी स्कूल के बच्चे – जिप सदस्य सुदामा राम
क्षेत्रीय समाचार
सासाराम में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 501 मामले निबटाये गये
क्षेत्रीय समाचार

Find Us on Socials

100 Like
200 Follow
220 Subscribe
KB NewsKB News
Follow US
© Copyright 2023 KBNews. All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?

Notifications