
दो नाबालिग बच्चो के साथ अप्रकृतिक यौनाचार करने के आरोप में मंटू यादव को भभुआ पास्को कोर्ट ने दस वर्ष कि सजा और 30 हजार रुपया का लगाया जुर्माना। कैमूर जिले को शर्मसार कर देने वाली घटना के आरोपी को दस वर्ष कि कारावास और तीस हजार रुपया का लगा जुर्माना,भभुआ पास्को कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाई सजा।मामला मोहनिया थाना क्षेत्र में 2017 में हुई थी।बता दे कि दो नाबालिग बच्चे गाँव के बधार में खेल रहे थे तभी उसी गांव के मंटू यादव ने दोनों बच्चों को बुलाया जब बच्चे उसके पास पहुँचे तो दोनों के साथ अप्रकृतिक यौनाचार किया,दोनो बच्चें चीखते चिल्लाते रहे पर उसे रहम नहीं आई। जब दोनों रोते हुए अपने घर गए तो अपनी माँ से सारी बात बताई। जब परिजन मंटू यादव के पास पहुँचे पूछने तो उल्टा मारपीट कर भगा दिया। जिसके बाद पीड़ित बच्चों को लेकर परिजन मोहनिया थाना पहुँच कर प्राथमिकी दर्ज कराई तो तत्काल मोहनिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा पर एक सप्ताह में बेल मिल गया। आज घटना के छह साल बाद आरोपी को भभुआ पास्को कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय कि अदालत ने सजा सुनाई ,दस साल का कारावास और 30 हजार रुपया का अर्थदण्ड लगा।
क्या कहते है सरकारी वकील
भभुआ पास्को कोर्ट के सरकारी वकील शशि भूषण पांडेय ने बताया कि 2017 में मोहनिया थाने में नाबालिग दो बच्चों से अप्रकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज हुआ था जिसमे आरोपी मंटू यादव मोहनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था ,जब दोनों बच्चे खेलने के लिए बधार में गए थे उसी समय दोनो को बुलाकर उनके साथ अप्रकृतिक यौनाचार किया। आज भभुआ पास्को कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय कि अदालत ने सजा सुनाई आरोपी को दस साल कि कारावास और 30 हजार रुपया का अर्थदण्ड लगा। अर्थदण्ड नहीं देने पर सजा और बढ़ा दी जाएगी।