सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह का गर्भ नष्ट कराने को की एक विवाहिता की मांग पर कहा कि गर्भ में पल रहा बच्चा जीवित है। उसमें जान है। हम एक बच्चे को कैसे मार सकते हैं? कोर्ट का आंतरात्मा ऐसा करने को नहीं कहता। इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी। सरकार के वकील और महिला के वकील से कहा कि वे याचिकर्ता से बात करके कुछ दिन और गर्भ बनाए रखने के लिए समझाएं। कोर्ट गर्भपात की इजाजत देने का आदेश वापस लेने की केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। एक 27 वर्षीय महिला ने याचिका दाखिल कर गर्भ नष्ट करने की इजाजत मांगी है।