
सासाराम (रोहतास) दहेज हत्या से जुड़े 5 साल पुराने एक मामले में बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज 5 के न्यायालय ने मामले में आरोपी ससुर एवं पति को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में अविनाश उर्फ टप्पू (पति) एवं अवधेश सिंह (ससुर) दोनों निवासी बङहरी, रोहतास को उक्त सजा सुनाई है। मामले की प्राथमिकी करगहर थाना कांड संख्या 438/18 में 5 साल पूर्व मृतका के पिता चंद्रमा चौधरी निवासी बसवरिया, कैमूर ने दर्ज कराई थी। मामले का ट्रायल सत्र वाद संख्या 346/19 में चल रहा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मामले के अभियुक्त अविनाश उर्फ टप्पू से साल 2010 में सूचक की पुत्री संध्या कुमारी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही अविनाश एवं उसके परिवार वालों द्वारा दहेज में 200000 रुपये की मांग को लेकर संध्या के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी एवं उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता था। संध्या ने जब इस बात की सूचना अपने परिजनों को दी थी तो उसके पिता ने कई बार मामले को सुलझाने हेतु काफी प्रयास किया लेकिन अभियुक्त गण अपनी मांग पर अडिग रहे। इसी क्रम में 18 नवंबर 2018 को दोनों अभियुक्तों द्वारा संध्या की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी एवं साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से संध्या के शव को जला दिया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी।जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को दहेज हत्या मामले में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।