
सासाराम (रोहतास) हत्या से जुड़े ढाई साल पुराने एक मामले में बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश 19 की अदालत ने मामले में दोषसिद्ध तीन अभियुक्तों को पचास- पचास हजार रुपए अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में चुन्नू राय उर्फ सर्वोत्तम राय, निरंजन राय एवं धर्मेंद्र कुमार तीनों निवासी सलथुआ, कुदरा, कैमूर को उक्त सजा सुनाई है। मामले की प्राथमिकी ढाई साल पूर्व कोचस थाना कांड संख्या 28/21 में दर्ज हुई थी। मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 327/2021 में चल रहा था दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उक्त घटना 27 फरवरी 2021 को संध्या 5:40 बजे परसथुआ बाजार स्थित बाबा मार्केट में घटी थी। उक्त अभियुक्तों द्वारा बाबा मार्केट के प्रोपराइटर संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण पूर्व का रंजिश बताया गया था। मामले की प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई मंजीव मिश्रा ने कोचस थाना में दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को हत्या मामले में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।