
सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने 13 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी पाए एकमात्र अभियुक्त सुनील साह उर्फ टेंपो साह निवासी जयश्री, काराकाट को 30 हजार रुपये अर्थदंड सहित 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मामले की पीड़िता को तीन लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 2 साल पूर्व 19 सितंबर 2021 को काराकाट थाना क्षेत्र में घटी थी। जहां पीडित किशोरी खाना खाकर रात्रि 9:00 बजे अपने घर के बाहर टहल रही थी तभी उक्त अभियुक्त उसके मुंह पर गमछा डालकर उसको घर से सटे एकांत जगह ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत उक्त सजा सुनाई है।