
कोलकाता, 11 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान को यहां नारकेलडांगा पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने साथ ही खान को निर्देश दिया कि वह उसकी अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जाएं। खान के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सियालदह की एक अदालत ने उन्हें 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी और कोलकाता पुलिस से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी। मुंबई से सुनवाई के लिए आईं खान को अदालत ने हर सुनवाई में पेश होने का भी निर्देश दिया।
मामला 2018 का है जब अभिनेत्री ने यहां एक दुर्गा पूजा समारोह में प्रस्तुति के लिए कथित तौर पर लगभग 12 लाख रुपये की अग्रिम राशि ली थी। हालांकि, वह प्रस्तुति देने नहीं आईं जिसके बाद आयोजकों ने उनके और उनके प्रबंधक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने सितंबर में उक्त प्राथमिकी में खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।