
डेहरी ऑन सोन रोहतास:
परिसमापन में चल रहे डालमियानगर उद्योग समुह के 813 क्वार्टर में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है।
सर्वोच्च न्यायालय में 8 जनवरी तक शासकीय परिसमापक के कार्यालय को कागजात उपलब्ध कराने का समय दिया है। न्यायाधीश अभय एस ओकया और संदीप मेहता दो सदस्यीय खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने कहा है कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित निवासी कागजात उपलब्ध करा दें। कोर्ट ने किसी भी तरह के गतिविधि की इजाजत नहीं दी है। समुह के 744 कर्वाटर में रहने वाले लोगों को कुछ दिन की राहत मिलती दिख रही है। बता दें कि पहले चरण में 813 मे से 69 क्वार्टर को खाली करा जा चुका है। आवासीय परिसर को 11 चरणों में खाली कराने की योजना है। दूसरे चरण मे SOB,SF, SOF ब्लॉक के 25 क्वार्टर, तीसरे चरण में एस ब्लॉक के 156 क्वार्टर, चौथे चरण में G,L,I, फैमिली फ्लैट के 58 क्वार्टर, पांचवें चरण मे A,J,H,M,N, मार्केट फ्लैट के 60 क्वार्टर को खाली करने की योजना थी।
जिसके लिए स्थानीय अनुमंडल प्रशासन ने द्वितीय चरण के 744 क्वार्टर को खाली करने के लिए योजना तैयार कर लिया था।
बता दे की सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी और ए ओ आर डीके सिंह ने याचिका करता एस ब्लॉक निवासी रामप्रवेश सिंह के अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। वही सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई और वाटर खाली करने पर रॉक की खबर मिलते ही क्वार्टर में रह रहे लोगों मे काफी खुशी है। स्थानीय लोगों ने न्यायालय के सनी के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया वही न्यायालय की सुनवाई के बाद लोगों में आशा की एक किरण जगी है।
खुशी इजहार करने में गुड्डू चंद्रवंशी, शिव गांधी, चंदन तिवारी वार्ड पार्षद रितेश कुमार आदि मौजूद थे।