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KB News > समाचार > क्षेत्रीय > किशोरी से दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास की सजा
क्षेत्रीयसमाचार

किशोरी से दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास की सजा

GOVINDA MISHRA
Last updated: 2023/12/22 at 5:18 PM
GOVINDA MISHRA  - Founder Published December 22, 2023
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सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम के न्यायालय ने दो साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ गौरव निवासी ग्राम चोरकप, थाना तिलौथू को तीस हजार रुपए अर्थदंड सहित दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त अभियुक्त पर तिलौथू थाना क्षेत्र में दो साल पूर्व 23 अगस्त 2021 को रात्रि 9:15 बजे एक 14 वर्षीया किशोरी के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।

 

 

अरुण सिंह हत्याकांड मामले में पांचो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

* पारिवारिक रंजिश में 26 साल पूर्व 1997 में हुई थी हत्या

सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने 26 साल पूर्व नोखा थाना क्षेत्र के बरांव मोड़ पर हुए बहुचर्चित अरुण सिंह हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए मामले में दोषसिद्ध पांचो अभियुक्तों को बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में मेंन्दर सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह, नथुनी सिंह, शंकर दयाल सिंह, शैलेंद्र सिंह एवं अभय सिंह सभी निवासी ग्राम करूप, थाना करगहर को उक्त सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि उक्त मामले की प्राथमिकी 26 साल पूर्व नोखा थाना कांड संख्या 141/97 में दर्ज हुई थी। मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 356/2000 में चल रहा था। घटना तिथि 4 अक्टूबर 1997 को मामले के सूचक विश्वनाथ सिंह निवासी ग्राम करूप, थाना करगहर अपने भतीजा अरुण सिंह के साथ सासाराम से अपने गांव करूप जा रहे थे। इसी क्रम में संध्या चार बजे जब उनकी बुलेट मोटरसाइकिल नोखा थाना क्षेत्र के बरांव मोड़ पर पहुंची तभी पहले से घात लगाए सभी पांचो अभियुक्त राइफल एवं कट्टा से लैस होकर सूचक की मोटरसाइकिल को रास्ते में घेर लिया था। जिसके बाद उन्होंने सूचक के भतीजा अरुण सिंह को निशाना बनाते हुए उन पर दनादन गोलियां चलाने लगे। इस घटना में अरुण सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। मोटरसाइकिल पलट जाने के कारण सूचक किसी तरह जान बचाकर वहां से भागते हुए अपने गांव करूप पहुंचे। जहां उन्होंने अपने परिजनों को घटना के बारे में सूचना दी थी। इसके बाद घटना की प्राथमिक की स्थानीय नोखा थाना में दर्ज हुई थी। घटना का कारण सूचक एवं अभियुक्तों के परिवार में पुरानी दुश्मनी थी। इसको लेकर पूर्व में भी कई हत्याएं हो चुकी थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 149 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।

GOVINDA MISHRA

Proud IIMCIAN. Exploring World through Opinions, News & Views. Interested in Politics, International Relation & Diplomacy.

TAGGED: bihar rohtas, Rohtas Latest News
GOVINDA MISHRA December 22, 2023 December 22, 2023
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