डेहरी आन सोन । रोहतास जिले के चेनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआई शंभू कुमार को काला हिरण के हत्या के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। शाहाबाद पुलिस प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने यह जानकारी शुक्रवार को डेहरी -ऑन-सोन स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि चेनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार द्वारा गत 15 सितंबर को लांची गांव से राजू बैग को काला हिरण के मांस एवं मांस लगे सिंग के साथ गिरफ्तार किया गया था ।लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष ने संबंध में कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी एवं वन विभाग को भी नहीं सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि निजी लाभ के उद्देश्य तत्कालीन थानाध्यक्ष ने काला हिरण के मांस की बात को छुपाते हुए गिरफ्तार राजू बेग को पी आर बॉन्ड पर मुक्त कर दिया। उन्होंने बताया कि वन विभाग को जब सूचना प्राप्त हुई तो उसके द्वारा काला हिरण का मांस व मांस लगा काला हिरण का सिंग चेनारी थाना परिसर से बरामद किया। इस संबंध में प्राथमिक की दर्ज करते हुए तत्कालीन थाना अध्यक्ष चेनारी को भी अभियुक्त बनाया गया।
उन्होंने बताया कि जब इस बात की जानकारी रोहतास के पुलिस अधीक्षक को मिली तो इसकी जांच उन्होंने एसडीपीओ सासाराम से कराई। जांच प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण में काफी अनियमितता बरतते हुए अपने कर्तव्य में लापरवाही की गई है। एसपी ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया गया था ।जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। डीआईजी ने कहा कि उनके स्तर से भी इस मामले की गहराई से जांच की गई ।तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार को अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता,कार्तव्यहीनता , संदिग्ध आचरण तथा अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ लेने के दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर पुलिस कम कर रही है अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ लेने के आरोप में दोषी पाए जाएंगे उनकी भी बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी।