
डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं उसके हत्या से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम के न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है। न्यायालय द्वारा इस मामले में इटिम्हा, नासरीगंज निवासी नीरज कुमार को दोषी ठहराया है। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 4 साल पूर्व 20 मई 2019 को अपराह्न 2:45 बजे इटिम्हा, नासरीगंज स्थित अभियुक्त के घर में घटी थी। जहां अभियुक्त में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना उजागर होने के डर से अभियुक्त ने नाबालिग के दुपट्टे से उसकी गला घोट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव को आत्महत्या दिखाने के लिए अपने ही घर में पंखे से लटका दिया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट में अभियुक्त को मामले में दोषी ठहराया है। आगामी 29 फरवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।