
डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए रोहतास जिले के सासाराम स्थित अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील यादव निवासी ग्राम सोनाडीह, थाना करगहर को बीस हजार रुपए अर्थदंड सहित बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत दो लाख रुपए रुपए दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है।मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 7 साल पूर्व 11 अगस्त 2017 को रात्रि 8:00 बजे करगहर थाना क्षेत्र में घटी थी। जहां अभियुक्त अपने दो सहयोगियों के साथ पीड़िता किशोरी के माता पिता की अनुपस्थिति में उसके घर में जबरन घुसकर चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में अन्य दो अभियुक्तों काली कुमार एवं भगवान यादव को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को मामले में दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत उक्त सजा सुनाई है।