
सासाराम (रोहतास) हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए प्रभारी एडीजे प्रथम शैलेन्द्र कुमार पांडा की अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।अभियुक्त नरेंद्र पाठक शिवसागर थाना क्षेत्र के ग्राम अनंतपूरा का निवासी है।इस मामले के लोक अभियोजक सुदर्शन सिंह ने बताया कि घटना आज से पाँच वर्ष पूर्व की है। जिसके सूचक बाल विकास पाठक थे, सूचक के द्वारा अपने प्राथमिकी में बताया गया है कि दिनांक 10 जुलाई 2019 को संध्या साढ़े छह बजे अभियुक्त एवं उनके सहयोगियों के द्वारा साजिश रच कर सर्वप्रथम उनके खेत में घुस के खेत का मेड तोड़कर जोतने लगे, मना करने पर अभियुक्तों के द्वारा उनके पिता राजवंश पाठक के छाती में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मामले की प्राथमिकी शिवसागर थाना कांड संख्या 254 /2019 में दर्ज कराई गई थी। जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 146/ 2020 में चल रहा था। इस मामले में 25 मार्च 2021 को आरोप का गठन हुआ था। जिसके बाद अभियोजन पक्ष के द्वारा डॉक्टर आईओ समेत कुल सात गवाहों की गवाही करायी गई थी। जिसमें गवाहों की गवाही को देखते हुए अभियुक्त को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना एवं 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल तथा 2 हजार का जुर्माना लगाया गया है।अभियुक्त के द्वारा जो अर्थदण्ड दी जाएगी, वह पीड़ित के परिवार वालों को दिया जाएगा। सूचक के अधिवक्ता अशोक बिहारी सिंह थे।
