
सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने लूट से जुड़े 13 साल पुराने एक मामले में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त उपेंद्र मुसहर निवासी इटाढी, बक्सर को 5000 रुपये अर्थ दंड सहित 5 साल कैद की सजा सुनाई। मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 296 2011 में चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार ने बताया कि उक्त घटना 13 साल पूर्व 26 फरवरी 2011 को घटी थी। जहां मामले के सूचक उदय कुमार निवासी आलमपुर मोटरसाइकिल से सासाराम से अपने गांव आलमपुर जा रहे थे। तभी रास्ते में गम्हरिया मोड़ के पास पहले से घात लगाए 2 अपराधी अभियुक्त उपेंद्र मुसहर एवं उसका सहयोगी सुदामा चौधरी हथियार का भय दिखाकर उदय कुमार की मोटरसाइकिल उनका मोबाइल एवं उनके पैकेट से 9000 रुपये लूट लिया था। इस मामले के अन्य अभियुक्त सुदामा चौधरी को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 395 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।