
सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे सात सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए आफताब अंसारी निवासी बारह पत्थर, डेहरी को दोषी ठहराया। मामले की प्राथमिकी 3 वर्ष पूर्व डेहरी थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 15 जून 2021 को डेहरी थाना क्षेत्र में घटी थी जहां 14 वर्षीया किशोरी सुबह 5:00 जब अपने घर से शौच के लिए निकली तभी अभियुक्त उसे शादी की नीयत से बहला फुसला कर अपहरण कर लिया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 में दोषी पाया है। इस मामले में आगामी 31 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।