
सासाराम (रोहतास) शिवसागर थाना क्षेत्र में 8 वर्ष पूर्व 13 वर्षीया नाबालिग के अपहरण से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने मामले में एक अभियुक्त संपत पासवान निवासी गजौंधा, थाना शिवसागर को दोषी ठहराया है। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 8 साल पूर्व 19 अक्टूबर 2016 को शिवसागर थाना क्षेत्र में घटी थी। घटना तिथि को सुबह 9:00 बजे 13 वर्षीया नाबालिग छात्रा पढ़ने के लिए अपने स्कूल गजौंधा, शिवसागर गई थी। जहां शाम 4:00 बजे तक जब नाबालिग अपने घर नहीं पहुंची तब घरवालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। तब पता चला कि उक्त अभियुक्त ने शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर लिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा चार में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट आगामी 30 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।