
सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम स्थित एडीजे 7 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण एवं दुष्कर्म से जुड़े मामले में बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए दोषी अभियुक्त आफताब अंसारी निवासी बारहपत्थर, डेहरी को पचास हजार रुपए अर्थदंड सहित 12 साल कैद की सजा सुनाई। मामले की प्राथमिकी 3 वर्ष पूर्व डेहरी नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 15 जून 2021 को डेहरी नगर थाना क्षेत्र में घटी थी। जहां 14 वर्षीया किशोरी अहले सुबह करीब 5:00 बजे जब अपने घर से शौच के लिए निकली तभी अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।