
सासाराम (रोहतास) अपहरण से जुड़े 8 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश 5 के न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक कैमूर के वेतन से 5000 रुपये कटौती करने का आदेश कैमूर के जिलाधिकारी को जारी किया गया है। उक्त आदेश सत्रवाद संख्या 645/ 2023 में जारी किया गया है। उक्त मामला पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहा था। जिसकी निर्धारित समयावधि बीत चुकी थी। इस मामले में कोर्ट द्वारा मामले के दो अभियुक्त नेहा खातून उर्फ प्रियंका निवासी पलका, भभुआ, कैमूर एवं झनकू यादव निवासी हाटा, चैनपुर, कैमूर की उपस्थिति हेतु मामला न्यायालय में लंबित चला आ रहा है। इन दोनों अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु कोर्ट ने कई बार भभुआ एवं चैनपुर थाना अध्यक्षों को उपस्थित कराने हेतु कारण पृछा नोटिस एवं वेतन बंद करने तक का आदेश भी जारी किया था। इसके बावजूद दोनों पदाधिकारी आज तक कोर्ट को स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया है।