
सासाराम (रोहतास) जिला व्यवहार न्यायालय के सब जज 8 सह एसीजेएम सुरभि श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा अवैध हथियार रखने के 14 साल पुराने मामले में न्यायालय द्वारा तीन साल की सजा एवं दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। उक्त मामले में अभियुक्त विनोद राम निवासी ग्राम मिठुपुर, थाना इंद्रपुरी जिला रोहतास अपने ससुराल में रहता था। पुलिस अभियुक्त से संबंधित एक अन्य मामले में छापेमारी करने गई थी। जहां छापेमारी के दौरान विनोद राम के कमरे से एकनाली बंदूक बरामद किया गया था। उक्त मामले की प्राथमिकी पुअनि संतोष कुमार ने नोखा थाना कांड संख्या 159/2010 दर्ज कराई गई थी। जिसमें अभियोजन पदाधिकारी पुनीत श्रीवास्तव द्वारा मामले को रखते हुए कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई थी। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त विनोद राम को आर्म्स एक्ट के 25 (1) बी (ए) में तीन साल की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माना, तथा 26 में दो साल की सजा एवं एक हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।