
सासाराम (रोहतास) 70 किलो अफीम के पौधे से जुड़े मामले की प्राथमिकी शिवसागर बड्डी थाना कांड संख्या 44/2019 में दर्ज कराई गई थी। जिसका विचरण अपर जिला जज 5 की अदालत में चल रहा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत ने मामले में दोषी पाए अभियुक्त गिरजाकांत सिंह निवासी आलमपुर थाना शिवसागर (बड्डी) को 300000 रुपये अर्थ दंड सहित अधिकतम 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शिवसागर (बड्डी) थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में 5 साल पूर्व अफीम तस्करी की गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किए गए 70 किलो अफीम के पौधे से जुड़े मामले का ट्रायल एनडीपीएस वाद संख्या 5 /2019 में चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक बिंदेश्वर सिंह ने बताया कि उक्त घटना 5 साल पूर्व शिवसागर बड्डी थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में घटी थी। गुप्त सूचना के आधार पर शिवसागर अंचल अधिकारी एवं शिवसागर पुलिस ने आलमपुर गांव स्थित काली मंदिर के पूर्व हंस वाहिनी पब्लिक स्कूल के पीछे अभियुक्त गिरजा कांत सिंह के खेत की घेराबंदी की एवं उनके खेत से 70 किलो अफीम के पौधे को जप्त किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कल 13 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 बी में दोषी पाते हुए 200000 रुपये अर्थ दंड सहित 15 साल सश्रम कारावास की सजा एवं अधिनियम की धारा 20 ए में 100000 रुपये अर्थ दण्ड सहित 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी।